राजभाषा प्रश्नोत्तरी/Official Language Questionnaire

धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है?

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार, द्विभाषी दस्तावेज़ों (हिंदी और अंग्रेज़ी) को जारी करने की जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होती है जो उन पर हस्ताक्षर करते हैं। यह एक कानूनी दायित्व है जिसमें छूट नहीं दी जा सकती।

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राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का विस्तृत विवरण

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में 14 प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है, ताकि सूचना सभी नागरिकों तक समान रूप से पहुँचे।

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राजभाषा अधिनियम 1963 क्या है?

राजभाषा अधिनियम 1963 भारत में केंद्र सरकार के राजकीय कार्यों में हिंदी और अंग्रेज़ी के प्रयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो भाषिक संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया था।

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हिंदी: राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं? | Why Hindi isn’t National Language

भारत में हिंदी को अक्सर राष्ट्रीय भाषा समझा जाता है, लेकिन संवैधानिक रूप से हिंदी केवल राजभाषा है। यह लेख हिंदी को राष्ट्रीय भाषा न बनाए जाने के पीछे के ऐतिहासिक, संवैधानिक और सामाजिक कारणों को स्पष्ट करता है।

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केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच आपसी पत्राचार की भाषा क्या होगी?

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों व विभागों के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जा सकता है। ‘क’ क्षेत्र में हिंदी अनिवार्य है, जबकि ‘ख’ और ‘ग’ क्षेत्र में हिंदी या अंग्रेज़ी दोनों का उपयोग संभव है। अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र मुख्यतः हिंदी में भेजे जाते हैं।

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