राजभाषा से आप क्या समझते हैं? राजभाषा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या उपबंध है?
उत्तर :
केंद्र सरकार के कार्यालयों एवं मंत्रालयों, इसके द्वारा नियुक्त आयोगों, समितियों एवं अधिनियमों के कार्यालयों तथा इसके स्वामित्व या नियंत्रणाधीन निगमों या कंपनियों के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अन्तराष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होगा। परंतु संविधान के अनुच्छेद 343 की उपधारा (2) में यह उपबंध किया गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के ऐसे किसी प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इस उपधारा में यह उपबंधित किया गया है कि यदि आवश्यक हुआ तो संसद विधि द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग की उत्तर अवधि को भी बढ़ा सकती है।